एक ही दुकान से किताब-ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं, शिकायत पर होगी कार्रवाई
NEXT 27 फरवरी, 2026 श्रीडूंगरगढ़। जिले के निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग ने सभी निजी विद्यालयों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने स्कूल में पढ़ाई जा रही किताबों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें और स्कूल की वेबसाइट पर भी अपलोड करें।
आदेश के अनुसार स्कूलों को कक्षा-वार पुस्तकों की सूची लेखक, प्रकाशक और मूल्य सहित सार्वजनिक करनी होगी। इसके साथ ही किसी भी अभिभावक पर एक ही दुकान या विक्रेता से किताबें अथवा स्कूल ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा।
यदि कोई निजी स्कूल अभिभावकों को किसी निर्धारित दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य करता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग के अनुसार, आदेशों के बावजूद यदि अब किसी स्कूल के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है, तो इसे गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में डीईओ माध्यमिक द्वारा 18 फरवरी को भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
अभिभावक ध्यान दें
- स्कूल के नोटिस बोर्ड पर किताबों की सूची जरूर देखें
- सूची में लेखक, प्रकाशक और कीमत लिखी होनी चाहिए
- कोई स्कूल एक ही दुकान से किताब या ड्रेस लेने को मजबूर करे, तो यह गलत है
- ऐसी स्थिति में शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं
- शिकायत करने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है




















