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जनहित याचिका (PIL): लोकतंत्र में जनसरोकार की आवाज़

By Next Team Writer

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लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सरकार या प्रशासनिक तंत्र किसी सामाजिक हित की अनदेखी करता है, तब आम नागरिक या कोई संस्था जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकती है। यह एक ऐसा संवैधानिक अधिकार है जो किसी व्यक्तिगत लाभ के बजाय व्यापक जनहित की रक्षा हेतु प्रयुक्त होता है।

संवैधानिक प्रावधान
भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई भी नागरिक या संगठन उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। वहीं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी ऐसी याचिका लगाई जा सकती है। यह प्रावधान नागरिकों को न्याय की प्राप्ति का एक प्रभावशाली माध्यम प्रदान करता है।

जनहित याचिका का उद्देश्य
जनहित याचिका का मूल उद्देश्य ऐसे मुद्दों को उजागर करना होता है, जो समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। चाहे वह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा मामला हो, आमजन के अधिकारों का हनन, या सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक नीति में की गई लापरवाही या सरकार की ऐसी नीति जो संविधान के मूल उद्देश्यों के विपरीत हो, या कोई ऐसा दोषपूर्ण कार्य जो आमजन के हितों के विपरीत हो, इन सभी विषयों को जनहित याचिका के ज़रिए न्यायालय में उठाया जा सकता है।

कौन कर सकता है याचिका दायर?
जनहित याचिका दायर करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित हो। कोई भी जागरूक नागरिक, सामाजिक संस्था या संगठन किसी भी सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दे पर यह याचिका दाखिल कर सकता है।

प्रक्रिया क्या है?
जनहित याचिका को वकील के माध्यम से या स्वयं भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। याचिका में उन सभी व्यक्तियों व सरकारी संस्थाओं को पक्षकार बनाया जाता है, जिनके विरुद्ध कोई आदेश प्राप्त करना हो। न्यायालय ऐसे मामलों में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करता है और समुचित सुनवाई के पश्चात आदेश पारित करता है।

उदाहरण के रूप में
यदि किसी शहर में पशु खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं और जनजीवन को बाधित कर रहे हैं, तो इस स्थिति में नगर निकाय व प्रशासन के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की जा सकती है। राजस्थान उच्च न्यायालय इस प्रकार की याचिकाओं में पहले भी निर्देश जारी कर चुका है।

न्यायालय के आदेश का प्रभाव
जनहित याचिका पर दिया गया आदेश केवल किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव समाज के व्यापक वर्ग पर पड़ता है। इसे “जजमेंट इन रेम” कहा जाता है अर्थात यह निर्णय सार्वजनिक महत्त्व रखता है।

दुरुपयोग की स्थिति में दंड
यदि कोई व्यक्ति दुर्भावनापूर्वक आशय से जनहित याचिका दायर करता है, तो न्यायालय उस पर जुर्माना भी लगा सकता है। अतः इस अधिकार का प्रयोग ईमानदारी व गंभीरता से किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष
जनहित याचिका भारतीय लोकतंत्र में आम नागरिक को एक सशक्त माध्यम प्रदान करती है, जिससे वे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। यह न केवल संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि सामाजिक चेतना और न्याय व्यवस्था के बीच सेतु का कार्य भी करती है।

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