NEXT 19 नवम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन और सीमांकन (Delimitation) को लेकर चल रही कानूनी खींचतान आखिर खत्म हो गई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस संबंध में दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी सभी नोटिफिकेशन और सीमांकन की प्रक्रिया पूरी तरह वैध है।
सीमांकन पूरा होते ही होंगे पंचायत- निकाय चुनाव
अपने विस्तृत आदेश में कोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर निकाय सभी स्थानीय निकायों के चुनाव सीमांकन प्रक्रिया पूरी होते ही एक साथ करवाए जाएं। इसके लिए सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक सीमांकन का पूरा काम खत्म करना होगा। साथ ही 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव करवाना अनिवार्य होगा।
सीमा बदलने, मुख्यालय शिफ्ट करने वाली मांगें नहीं मानी जाएंगी
कोर्ट ने साफ किया कि सीमाओं में बदलाव, मुख्यालय निर्धारण, प्रशासक नियुक्ति या जनगणना परिवर्तन के बिना वार्डों में बदलाव जैसी मांगों को लेकर दायर सभी याचिकाएं अस्वीकार्य हैं और इन्हें खारिज किया जाता है।
राज्यभर में पंचायत चुनावों का रास्ता साफ
इस फैसले से पंचायत चुनावों को लेकर राज्यभर में चल रही कानूनी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमांकन कार्य को समयसीमा में पूरा करना है, ताकि पंचायत चुनाव तय समय पर करवाए जा सकें।















