
एडवोकेट मोहनलाल सोनी, एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र सहित बीकानेर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की श्रेणी में अग्रणी एडवोकेट मोहनलाल सोनी को न्याय के क्षेत्र में कार्य करने का 35वर्षों का लंबा अनुभव है। सन 1990 से निरन्तर आज तक एक अधिवक्ता की हैसियत से आमजन को न्याय दिलवाने की दिशा में निरंतर गतिमान है। एडवोकेट मोहनलाल सोनी द्वारा सिविल, फौजदारी और रेवेन्यू प्रकरण की पैरवी भारतीय न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत की जा रही है।
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005
वर्तमान में एक तरफ जहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की वारदातें बढ़ने की खबरें पढ़ने को मिलती है तो दूसरी तरफ न्यायालय द्वारा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।
आज की इस कड़ी में हम जानेंगे महिलाओं को कानून द्वारा मिले कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में, जिनके द्वारा वह खुद को अन्याय से बचा सकती है।
घरेलू हिंसा क्या है?
-किसी महिला के पारिवारिक संबंध वाले व्यक्ति द्वारा उस महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और यौन शोषण घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही महिला को शारीरिक, मानसिक, यौनिक और सामाजिक रूप से वचनों के द्वारा भी प्रताड़ित करना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है।
तो हम यह कह सकते हैं कि महिला के पारिवारिक सम्बंध वाला कोई भी व्यक्ति उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो वह घरेलू हिंसा है।
ऐसे में पीड़ित महिला अब क्या करें?
पीड़ित महिला इस अधिनियम की धारा-12 के अंतर्गत एक आवेदन कर सकती है और उसमें अपने साथ हुए व हो रहे दुर्व्यवहार की बात न्यायालय के समक्ष सत्य तथ्य के साथ रख सकती है। न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने पर धारा-18 के अंतर्गत एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करके अपराधी को महिला के साथ हिंसा नहीं करने की हिदायत दी जाती है। इसके साथ ही पुरूष के पैतृक हिस्से में महिला को रहने का आदेश भी कोर्ट कर सकता है।
साथ ही महिला के भरण-पोषण का आदेश भी अप्रार्थी को किया जा सकता है। महिला को अपनी संतान से मिलने का आदेश भी कोर्ट कर सकता है। इन सभी आदेशों की पालना न्यायालय पुलिस के द्वारा करवाती है।
विशेष- इस अधिनियम में सिर्फ महिला के लिए ही प्रावधान है जिसमें महिला को संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है।
(अधिक जानकारी के लिए आप एड. मोहनलाल सोनी से संपर्क कर सकते हैं।)
Name :- Mohan lal soni advocate
Mail :- [email protected]
Contect Number :- +919414417307