NEXT 13 दिसम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़ ने एक मामले में चार अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे सरिता नौशाद ने बजरंग, महेंद्र कुमार, प्रकाश और रामरतन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल सोनी की सहयोगी अधिवक्ता दीपिका करनाणी ने बताया कि अभियुक्तों की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी।
एडवोकेट स्नेहा पारीक ने बताया कि परिवादी सहीराम ने 9 अगस्त 2025 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार, जब वह वाहन से गौवंश को छोड़ने जा रहा था, तब कालू रोड पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाए गए और बदनाम करने की धमकी देकर 75 हजार रुपए वसूले गए। साथ ही गाड़ी के कागजात और गौवंश को भी जबरन अपने पास रख लिया गया।
रिपोर्ट में बताया गया कि इसके बाद भी आरोपियों ने और रुपए की मांग की, जिस पर परिवादी ने 15 हजार रुपए और दिए, लेकिन आरोपी फिर भी नहीं माने।
अभियुक्तों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने दलील दी कि मामला आपसी रंजिश के चलते दर्ज कराया गया है तथा अनुसंधान और विचारण में समय लगने की संभावना है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।















