NEXT 17 अगस्त, 2025 श्रीडूंगरगढ़। क्षेत्र के गांव बापेऊ के एक किसान ने ई-मित्र संचालक और एक्सिस बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ पर 12 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जरिये इस्तगासा मुकदमा दर्ज करवाया है।
परिवादी रिक्ताराम पुत्र भजूराम मेघवाल निवासी बापेऊ पुरोहितान ने अदालत में बताया कि उसकी साझी खातेदारी की भूमि है। उसे कृषि नकद ऋण (KCC) बनवाना था। गांव का ही नरेन्द्र पुत्र छोटूलाल राजपुरोहित, जो ई-मित्र संचालक है, उसे श्रीडूंगरगढ़ स्थित एक्सिस बैंक ले गया।
परिवादी के अनुसार नरेन्द्र ने बैंक में कागजात जमा करवाए और परिवार के अन्य सदस्यों चूनाराम, ज्यानीदेवी और पोमाराम को भी बुलवाकर उनसे भी कागजों पर अंगूठे व हस्ताक्षर करवा लिए। इस दौरान रिक्ताराम को मात्र डेढ़ लाख रुपए नकद और कुछ राशि फोनपे के जरिए दी गई। उसे लगा कि उसकी KCC पर यही राशि स्वीकृत हुई है।
फरवरी 2025 में जब बैंक कर्मचारी उसके घर पहुंचे तो पता चला कि उसके नाम से करीब 14 लाख रुपए की KCC बनी थी और बकाया बढ़कर 18 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है। खाते का स्टेटमेंट निकलवाने पर पता चला कि नरेन्द्र ने पासबुक और चेकबुक अपने कब्जे में रखकर कई बार खाते से रकम निकाली।
परिवादी ने बताया कि 8 फरवरी 2023 को 8.50 लाख और 10 हजार रुपए एटीएम से, 10 मार्च 2023 को 2.72 लाख रुपए सुर इसके अलावा एटीएम से कई बार निकासी की। कुल मिलाकर 12 लाख रुपए से ज्यादा की राशि निकाल ली गई।
परिवादी का कहना है कि जब उसने नरेन्द्र से पैसे लौटाने की बात कही तो शुरू में उसने जल्द लौटाने का आश्वासन दिया। लेकिन 13 जुलाई 2025 को तकादा करने पर नरेन्द्र ने धमकी दी कि “मैंने चेकबुक और खाते पर आपके ही हस्ताक्षर करवा रखे हैं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।”
कोर्ट के आदेश के बाद सेरुणा थाने ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।