श्रीडूंगरगढ़। हाल ही में हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कई इलाकों में खेतों में सूखने रखी फसलें भीगकर खराब हो गईं। ऐसे में विधायक ताराचंद सारस्वत ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल का बीमा क्लेम अवश्य दर्ज करवाएं, ताकि नुकसान की भरपाई हो सके।
विधायक सारस्वत ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के भीतर देना जरूरी है। किसान इसके लिए कई माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं —
- हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें
- कृषि रक्षक पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना दर्ज करें
- PMFBY क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से जानकारी भेजें
- या चैटबोट नंबर 7065514447 पर संपर्क करें
उन्होंने बताया कि खरीफ 2025 सीजन में बाजरा, मूंग, मूंगफली, ज्वार, तिल, ग्वार, चवला, कपास आदि फसलें बीमा योजना के दायरे में हैं।
विधायक ने किसानों को सलाह दी कि अगर सभी कागजात तुरंत उपलब्ध नहीं हैं, तो घबराएं नहीं। परिशिष्ट-5 प्रपत्र भरकर 7 दिन के अंदर कृषि विभाग या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को जमा करवा दें। लेकिन याद रहे, पहली सूचना 72 घंटे में देना जरूरी है, तभी क्लेम मान्य होगा।
सारस्वत ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के हितों को लेकर गंभीर हैं। सरकार ने बेमौसम बरसात से हुए नुकसान पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।















