NEXT 19 सितम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कालूबास निवासी भवानी शंकर पुत्र सीताराम सोनी माहेश्वरी को उनकी पत्नी प्रिया झंवर द्वारा दर्ज कराए गए दहेज प्रताड़ना और मारपीट के मामले में दोषमुक्त कर दिया।
पत्नी ने दर्ज करवाई थी एफआईआर
प्रिया झंवर ने अपने पति भवानी शंकर पर दहेज की मांग और मारपीट के आरोप लगाते हुए श्रीडूंगरगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामले की जांच के बाद थाना पुलिस ने भवानी शंकर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
अधिवक्ता दीपिका करनाणी ने की पैरवी
अदालत में भवानी शंकर की ओर से अधिवक्ता दीपिका करनाणी ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि प्रिया झंवर के बयान लेखबद्ध होने के बाद अदालत ने उनके मुवक्किल को दोषमुक्त करार दिया।















