NEXT 18 जुलाई, 2025। श्रीडूंगरगढ़ के वृद्ध कोजाराम को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सरिता नौशाद ने कोजाराम की अपील पर सुनवाई करते हुए उसकी दो साल की सजा पर रोक लगा दी है।
कोजाराम को हाल ही में श्रीडूंगरगढ़ की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने आयुद्ध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत दोषी मानते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास व ₹2000 जुर्माना (जुर्माना नहीं भरने पर एक माह अतिरिक्त सजा) की सजा सुनाई थी।
फैसले के खिलाफ कोजाराम ने अपने अधिवक्ता पुखराज तेजी के माध्यम से एडीजे कोर्ट में अपील दायर की। एडवोकेट पुखराज तेजी ने अपील में आग्रह किया गया कि वृद्ध कोजाराम का प्रथम अपराध है और नरमी का रुख अपनाते हुए सजा सस्पेंड की जाए।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता, कोजाराम की उम्र और सजा की अवधि को ध्यान में रखते हुए सशर्त आदेश दिया कि 10 जुलाई 2025 के फैसले को स्थगित रखा जाए और आरोपी को तत्काल जेल से रिहा किया जाए।
इस निर्णय से गरीब व वृद्ध कोजाराम को बड़ी राहत मिली है, जो पहले सेंट्रल जेल में बंद था।