NEXT 14 अगस्त, 2025 श्रीडूंगरगढ़। 316 ग्राम सोना धोखाधड़ी से हड़पने के मामले में आरोपी मदनलाल सुनार को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। गुरुवार को एडीजे सरिता नौशाद की कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
मदनलाल पर सोना हड़पने के कई अलग-अलग मामले दर्ज हैं। जिसमें आज एक प्रकरण में मुल्जिम द्वारा दुबारा जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया। वहीं, लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने भी कोर्ट से जमानत नहीं देने की जोरदार अपील की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और मामले की गंभीरता देखते हुए आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया। अब मदनलाल सुनार को जेल में ही रहना होगा।