NEXT 25 जून, 2025। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद की अदालत ने एक चर्चित अपहरण के मामले में आरोपी तुषार मित्रा को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।
एडवोकेट दीपिका करनाणी ने बताया कि परिवादी पक्ष की ओर से तुषार मित्रा पर आरोप लगाया गया था कि उसने एक नाबालिग लड़की का शादी के उद्देश्य से अपहरण किया और उसे बहला-फुसलाकर व धमकाकर कोलकाता ले गया। इस मामले में पुलिस ने बालिका को कोलकाता से दस्तयाब कर लिया था, जिसके बाद तुषार मित्रा को गिरफ्तार कर IPC की धारा 363 और 366 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाहों के बयान कराए गए। वहीं, तुषार मित्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने पक्ष रखते हुए कहा कि तुषार मित्रा निर्दोष है और उस पर लगे आरोप केवल कल्पना पर आधारित हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश सरिता नौशाद ने यह कहते हुए फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में असफल रहा, अतः तुषार मित्रा को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।