NEXT 16 अप्रैल, 2025। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 10 व 101 के अंतर्गत किए जा रहे नवीन परिसीमन में ग्राम पंचायत पुन्दलसर को समीपवर्ती श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति से हटाकर दूर स्थित नवगठित रीड़ी पंचायत समिति में शामिल किया जा रहा है। जिसे लेकर क्षेत्र में भारी असंतोष व्याप्त है।

ग्रामीणों का कहना है कि पुन्दलसर गांव, जो कि श्रीडूंगरगढ़ उपखंड मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उसे 22 किलोमीटर दूर स्थित रीड़ी पंचायत समिति में शामिल करना न केवल भौगोलिक रूप से अनुचित है, बल्कि यह ग्रामीणों की सुविधा, सुलभता और प्रशासनिक पहुंच के भी प्रतिकूल है। श्रीडूंगरगढ़ की राजस्व सीमा सीधे पुन्दलसर से जुड़ी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नव परिसीमन ग्रामीण हितों के अनुरूप नहीं किया गया है।
ग्रामीणों की आवाज: जनप्रतिनिधियों को सौंपा गया ज्ञापन
ग्रामवासियों ने इस निर्णय के विरोध में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल तथा क्षेत्रीय विधायक ताराचंद सारस्वत को ज्ञापन सौंपकर पूर्व में मांग की है कि पुन्दलसर को पुनः श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति में यथावत रखा जाए। ग्रामीणों ने कहा है कि यदि प्रशासन ने जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय नहीं लिया तो व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।

स्थानीय प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपा गया
बुधवार को भी सैंकड़ों ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपते हुए विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पर विचार नहीं किया गया तो धरना-प्रदर्शन, आंदोलन तथा आगामी चुनावों के बहिष्कार तक के कदम उठाए जाएंगे।