NEXT 7 अक्टूबर, 2026 श्रीडूंगरगढ़। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 की तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों को स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने जिले के सभी पेट्रोल एवं डीजल विक्रेताओं को चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने तक निर्धारित मात्रा में ईंधन रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार चुनाव व्यवस्थाओं में लगाए जाने वाले वाहनों के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 1000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल, यानी कुल 6000 लीटर ईंधन आरक्षित रखना होगा। चुनाव ड्यूटी में लगाए गए वाहनों को मांग और आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल-डीजल एवं ऑयल की आपूर्ति इसी व्यवस्था के तहत सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं होगा। यह व्यवस्था पंचायतीराज आम चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।



















