NEXT 4 अगस्त, 2026 श्रीडूंगरगढ़। औषधि नियंत्रण विभाग ने जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं मिलने पर जिले के पांच मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं। इनमें श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के तीन मेडिकल स्टोर भी शामिल हैं। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोर्स दवा बिक्री नहीं कर सकेंगे।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि बज्जू के रावत आबादी फाटा स्थित मनराज मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 से 19 अगस्त तक 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। वहीं, आडसर स्थित श्री भवानी मेडिकल एंड जनरल स्टोर तथा पुराना रोशनी घर रोड के सामने पंवारसर कुएं के पास स्थित रिद्धि सिद्धि मेडिकल एंड जनरल स्टोर का लाइसेंस 17 से 20 अगस्त तक चार दिनों के लिए निलंबित रहेगा।
इसी प्रकार, सेरूणा स्थित श्री कृष्णा मेडिकल एंड जनरल स्टोर का लाइसेंस 17 से 21 अगस्त तक पांच दिनों के लिए तथा सेरूणा के भादू बास स्थित एस.के. हेल्थ केयर का लाइसेंस 17 से 26 अगस्त तक 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। विभाग के अनुसार यह कार्रवाई जांच के दौरान दवा विक्रय एवं अभिलेखों में विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने के बाद की गई है।




















