NEXT 19 अगस्त, 2026 श्रीडूंगरगढ़। अपर सेशन न्यायाधीश कृष्णकांत ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। पहले मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत सांवतसर निवासी बस्तीराम पुत्र शिवरतन की जमानत याचिका खारिज की गई। पुलिस ने आरोपी के घर से 7 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया था।
पुलिस के अनुसार 14 अगस्त को सेरुणा थानाधिकारी इमीचंद को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस सांवतसर पहुंची और आरोपी के घर की तलाशी ली। यहां से 7 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ जब्त किया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को झूठा फंसाने का तर्क देते हुए जमानत मांगी। वहीं अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के घर से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
वृद्ध से मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को जमानत नहीं
दूसरे मामले में न्यायालय ने लिखमादेसर निवासी आदूराम, इसरराम, जैसाराम और मोहनराम पुत्रगण रुघाराम की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। आरोप है कि जमीन विवाद की रंजिश को लेकर चारों आरोपी 21 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे लाठियां और कुल्हाड़ी लेकर परिवादी के घर में घुसे। वहां परिवादी के पिता पूर्णाराम से मारपीट की और उन्हें घसीटकर बाखळ में ले जाकर चोटें पहुंचाईं।
पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। बचाव पक्ष ने आरोपियों के लगातार अभिरक्षा में होने और निर्दोष होने का तर्क देते हुए जमानत की मांग की। अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने वृद्ध के घर में अनधिकृत प्रवेश कर उसके साथ मारपीट की। न्यायालय ने केस डायरी और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों की जमानत याचिका खारिज कर दी।





















