NEXT 7 जनवरी, 2025 श्रीडूंगरगढ़। कस्बे के दशहरा मैदान के पास 2 जनवरी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10.048 किलो गांजा के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में बाबूलाल पुत्र भंवरलाल, संदीप पुत्र बाबूलाल और बाबूलाल पुत्र राधेश्याम शामिल थे।
मामले में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने कोर्ट में कहा कि आरोपित अपराध एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सरिता नौशाद ने आरोपी बाबूलाल पुत्र राधेश्याम और संदीप की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
















