NEXT 8 जनवरी, 2026 श्रीडूंगरगढ़। क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवती के साथ कथित रूप से दुष्कर्म कर उसे मारने के आरोप में आरोपी ओंकारनाथ और जोराराम नायक के खिलाफ मामला दर्ज है।
5 दिसंबर 2025 को मृतिका की मां ने लिखित रिपोर्ट में बताया कि आरोपीओं ने उनकी पुत्री के साथ गलत काम किया और फिर उसे पानी की डिग्गी में फेंक दिया।
अभियुक्तों के अधिवक्ता ने जमानत की अपील की, लेकिन अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध ने दलील दी कि आरोपियों ने पीड़िता की लज्जा भंग की और आत्महत्या के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट आने से पहले जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
एडीजे सरिता नौशाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी ओंकारनाथ पुत्र गौरीशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
श्रीडूंगरगढ़: युवती के साथ दुष्कर्म मामले में एडीजे ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

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