प्रदेशभर में होगा सर्वे, हर आयोजन की देनी होगी अग्रिम सूचना; नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई तय
NEXT 15 जुलाई, 2026 श्रीडूंगरगढ़। शादी-ब्याह, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक समारोहों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी है। अब किसी भी आयोजन में भोजन बनाने या परोसने वाले हलवाई और कैटरर के पास एफएसएसएआई का वैध लाइसेंस या पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस काम करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रदेशभर में हलवाइयों और कैटरर्स का सर्वे भी कराया जाएगा।
नई व्यवस्था का असर श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र पर भी पड़ेगा। कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे हलवाई और कैटरर्स कार्यरत हैं, जो शादी-विवाह और सामाजिक आयोजनों में सेवाएं देते हैं। इनमें से जिनके पास एफएसएसएआई का लाइसेंस या पंजीकरण नहीं है अथवा जो नए नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके लिए अब पहले की तरह काम करना मुश्किल हो सकता है।
नई एसओपी के तहत आयोजक या कैटरर को कार्यक्रम की तारीख, समय, स्थान, मेहमानों की अनुमानित संख्या और भोजन कहां तैयार होगा, इसकी जानकारी पहले से संबंधित अधिकारी को देनी होगी। साथ ही कैटरर का नाम और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला और फार्म हाउस संचालकों को भी केवल लाइसेंसधारी कैटरर्स को ही आयोजन की अनुमति देनी होगी तथा उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर भोजन के नमूने भी लिए जाएंगे।
भोजन तैयार करने के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
श्रीडूंगरगढ़ में हर साल सैकड़ों शादी-विवाह और सामाजिक आयोजन होते हैं। ऐसे में स्थानीय हलवाइयों और कैटरर्स को समय रहते एफएसएसएआई लाइसेंस, पंजीकरण और नई एसओपी के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा कार्रवाई के साथ उनके व्यवसाय पर भी असर पड़ सकता है।




















