NEXT 9 सितम्बर, 2026 श्रीडूंगरगढ़। नगरीय निकाय चुनाव-2026 में मतदान को लेकर प्रशासन ने कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश के आदेश जारी किए हैं। श्रीडूंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 11 सितंबर को मतदान होगा। मतदान दिवस पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों को अवकाश देना नियोजकों के लिए अनिवार्य रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन के आदेश के अनुसार 9 सितंबर को बीकानेर नगर निगम तथा 11 सितंबर को नोखा, श्रीडूंगरगढ़, देशनोक, खाजूवाला, लूणकरणसर और नापासर नगर पालिका क्षेत्रों में मतदान होगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत ऐसे मतदाता, जो नौकरी, रोजगार या व्यवसाय के कारण किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा।
आकस्मिक कामगार भी दायरे में
औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारोबार, व्यवसाय और अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ आकस्मिक कामगारों को भी मतदान के लिए अवकाश देना होगा। मतदान के लिए दिए गए अवकाश के कारण कर्मचारी के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकेगी।
अवकाश नहीं दिया तो नियोजक पर कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस पर कर्मचारी को वोट डालने के लिए अवकाश नहीं देने वाले नियोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी। आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।



















