जिला कलेक्टर ने पुराने आदेश में किया संशोधन, बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना रहेगा अपराध
NEXT 5 जून, 2025। जिले में पटाखों और आतिशबाजी के क्रय, विक्रय और उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुराने आदेश में संशोधन किया है।
नए आदेश के अनुसार अब आमजन पटाखों व आतिशबाजी का उपयोग कर सकेंगे, साथ ही इनकी बिक्री व खरीद पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। हालांकि, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून और अन्य यूएवी (Unmanned Aerial Vehicles) को उड़ाने पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना सक्षम स्वीकृति के यदि कोई व्यक्ति ड्रोन, हॉट एयर बैलून या यूएवी उड़ाता है, तो यह कार्रवाई योग्य और दंडनीय अपराध होगा।




















