बेनीसर होटल के पास दो आरोपियों से 3.766 किलो गांजा मिला था, अदालत ने केस डायरी देखकर जमानत आवेदन किया खारिज
NEXT 1 अक्टूबर, 2026 श्रीडूंगरगढ़। अपर सेशन न्यायाधीश श्रीडूंगरगढ़ कृष्णकांत ने गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी तेजनारायण यादव पुत्र भुन्नी यादव निवासी मधुबनी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी अमित ठाकुर, बीकानेर और अर्जुन यादव, मधुबनी की जमानत याचिकाएं भी पूर्व में अदालत से खारिज हो चुकी हैं।
प्रकरण के अनुसार 13 सितंबर 2026 को एसआई मोहनलाल पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। शाम के समय बेनीसर स्थित एक होटल के पास दो व्यक्तियों से पूछताछ की गई। तलाशी लेने पर अमित ठाकुर के बैग से 1.812 किलोग्राम गांजा और अर्जुन यादव के बैग से 2.954 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कुल 3.766 किलोग्राम गांजा जब्त कर दोनों को गिरफ्तार किया था।
मामले में तेजनारायण यादव की ओर से अधिवक्ता ने जमानत याचिका पेश करते हुए आरोपों को झूठा बताया और जमानत देने का आग्रह किया। वहीं अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने जमानत का विरोध करते हुए प्रकरण को गंभीर प्रकृति का बताया।
अपर सेशन न्यायाधीश कृष्णकांत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केस डायरी का अवलोकन किया। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने तेजनारायण यादव की जमानत याचिका अस्वीकार करते हुए खारिज कर दी।



















