NEXT 18 मई, 2026 श्रीडूंगरगढ़। अपर सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद की अदालत ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बड़ी खेप बरामदगी मामले में आरोपी दीनदयाल पुत्र रमेश जाखड़ निवासी रिड़ी और हरिप्रसाद पुत्र चंपालाल निवासी मंगलपुरा लाडनूं की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामले के अनुसार 9 मई 2026 को एसआई रतनलाल नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर वापस मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर दोनों युवकों को रोक लिया और पूछताछ की। आरोपियों ने अपने नाम रफीक पुत्र सफी मिरासी निवासी बाड़ेला तथा दीनदयाल पुत्र रमेश जाखड़ निवासी रिड़ी बताए।
तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम की प्रतिबंधित नशीली गोलियों की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ने कुल 17 हजार 580 टेबलेट जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। वहीं अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने दलील दी कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे सरिता नौशाद ने आरोपी दीनदयाल व हरिप्रसाद की जमानत याचिका अस्वीकार करते हुए खारिज कर दी।



















