24 से 27 मई तक ड्रोन, यूएवी और हॉट बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
NEXT 22 मई, 2026 श्रीडूंगरगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला मजिस्ट्रेट निशांत जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए पूरे बीकानेर जिले को अस्थायी रूप से नो फ्लाई जोन घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार 24 मई की रात्रि 12 बजे से 27 मई की रात्रि 12 बजे तक जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सक्षम अनुमति किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट बैलून आदि उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश केंद्र सरकार के सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों तथा राज्य पुलिस की सामरिक गतिविधियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने आमजन से आदेश की पालना करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।



















