कोर्ट सख्त: सचिव ओमप्रकाश स्वामी सहित प्रबंधन पर FIR के आदेश, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ माना, मुकदमा दर्ज
NEXT 26 मई, 2026 श्रीडूंगरगढ़। श्रीडूंगरगढ़ स्थित भारती निकेतन शिक्षण संस्थान की बाल वाहिनी बसों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं मानते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने माना कि संस्थान द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन, बिना बीमा और कथित रूप से फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वर्षों तक बच्चों का परिवहन किया गया है और नाबालिगों के अभिभावकों के साथ छल किया है।
मामला 10 नवंबर 2025 को सामने आया, जब पुलिस ने घूमचक्कर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बाल वाहिनी स्कूल बस को जब्त किया। जांच के दौरान चालक और स्कूल प्रबंधन बस के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। केवल वर्ष 2019 का खरीद बिल पेश किया गया, जबकि रजिस्ट्रेशन, बीमा और अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
एक नंबर प्लेट से चल रही थीं दो बसें
न्यायालय के समक्ष पेश रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दो अलग-अलग इंजन नंबर वाली बसों पर एक ही नंबर लगाया गया था। अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया कूटरचना और धोखाधड़ी का मामला माना। रिपोर्ट के अनुसार एक बस करीब 3 लाख 50 हजार किलोमीटर तक संचालित की गई।
सचिव ओमप्रकाश स्वामी का जवाब अदालत को नहीं जंचा
सुनवाई के दौरान भारती निकेतन शिक्षण संस्थान के सचिव ओमप्रकाश स्वामी ने कहा कि संस्थान के पास कई बसें हैं, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं थी कि संबंधित बस किस प्रकार संचालित हो रही थी। अदालत ने इस जवाब को गैर-जिम्मेदाराना और असंतोषजनक माना।
बच्चों की सुरक्षा पर अदालत की सख्त टिप्पणी
अदालत ने कहा कि बिना पंजीकरण और बिना बीमा की बसों में स्कूली बच्चों को लाना-ले जाना गंभीर लापरवाही है। न्यायालय ने माना कि इस तरह का संचालन न केवल परिवहन नियमों का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को भी खतरे में डालने वाला है।
पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश
न्यायालय ने पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ को निर्देश दिए कि भारती निकेतन शिक्षण संस्थान, उसके संचालकों, सचिव ओमप्रकाश स्वामी और संबंधित प्राधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए। साथ ही स्कूल द्वारा संचालित अन्य सभी बसों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट, बीमा और सुरक्षा मानकों की भी जांच करने को कहा गया है।
सुपुर्दगी आवेदन खारिज
अदालत ने कहा कि जब्त बस और उस पर लगी कथित कूटरचित नंबर प्लेट जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। ऐसे में बस को सुपुर्द करने का आवेदन खारिज किया जाता है।
पुलिस ने किया मामला दर्ज, जांच करेंगे थानाधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ पुलिस ने भारती निकेतन संस्थान सचिव ओमप्रकाश पुत्र चन्द्रदास स्वामी, बस चालक, प्रधानाध्यापक सहित चार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच थानाधिकारी कश्यप सिंह करेंगे।




















