NEXT 26 मई, 2026 श्रीडूंगरगढ़। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अपर सेशन न्यायालय ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए राहत देने से इनकार किया।
मामले के अनुसार 19 मई 2026 को सेरूणा थाना पुलिस सूडसर चौकी भवन के सामने नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान शाम करीब 8:15 बजे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पुलिस दल को देखकर वापस मुड़कर भागने लगी। पुलिस ने पीछा कर वाहन को रुकवाया और तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन में सवार मनोज पुत्र मालाराम निवासी कोटासर, केसराराम पुत्र बुधाराम निवासी रिड़ी तथा राकेश पुत्र रूपाराम निवासी राजेडू के कब्जे से 261 ग्राम अफीम बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किलों को झूठा फंसाया गया है तथा 21 मई से वे पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में हैं, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।
वहीं अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने दलील दी कि मामला गंभीर है और आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे सरिता नौशाद ने केस डायरी का अवलोकन करते हुए अभियुक्त गणेशसिंह पुत्र मालसिंह, केसराराम पुत्र बुधाराम व राकेश पुत्र रूपाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी।




















