NEXT 29 सितम्बर, 2026 श्रीडूंगरगढ़। कस्बे के गांधीपार्क के पास स्थित नगरपालिका मंडल की किराएशुदा दुकानों को लेकर चल रही बेदखली की कार्रवाई पर न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा दी है। दुकानों से बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ किरायेदार अकबर, जुबैदा, महबूब, मोहम्मद, फारुख, भंवरलाल व शंकरलाल ने अपने अधिवक्ता मोहनलाल सोनी के माध्यम से वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में वाद पेश किया था।
मामले में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अजीतसिंह राठौड़ ने नगरपालिका के विरुद्ध स्टे जारी करते हुए मौके पर दुकानों की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद संबंधित किरायेदारों को फिलहाल राहत मिली है और नगरपालिका की बेदखली कार्रवाई पर रोक लग गई है।
प्रकरण में अब अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। कोर्ट के आदेश के बाद गांधीपार्क क्षेत्र स्थित इन दुकानों को लेकर चल रहा विवाद अब आगामी सुनवाई में आगे बढ़ेगा।



















