9 व्यक्तियों के खिलाफ परिवाद, 29 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
NEXT 17 अक्टूबर, 2026 श्रीडूंगरगढ़। श्री ओसवाल पंचायत के आम चुनाव से पहले आयोजित आमसभा में पदाधिकारियों के संबंध में कथित अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का मामला न्यायालय पहुंच गया है। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में तीन परिवाद पेश किए गए हैं। विनोद कुमार भादानी और अशोक कुमार बैद ने 9 व्यक्तियों के खिलाफ, जबकि कांति कुमार पुगलिया ने 6 व्यक्तियों के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया है। मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
इन धाराओं में पेश किए परिवाद: परिवादियों के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने बताया कि विनोद कुमार भादानी और अशोक कुमार बैद की ओर से विजय कुमार बोथरा, अशोक झाबक, हनुमानमल नाहटा, गौरव बोथरा, दीपक सेठिया (पुत्र पवन सेठिया), दीपक सेठिया (पुत्र विमल सेठिया), मदनलाल भादानी, पंकज मालू और सुरेंद्र सेठिया सहित 9 व्यक्तियों के खिलाफ परिवाद पेश किए गए हैं।
वहीं, अधिवक्ता हेमराज सोनी ने बताया कि कांति कुमार पुगलिया ने अशोक झाबक, हनुमानमल नाहटा, दीपक सेठिया, दीपक सेठिया (पुत्र विमल सेठिया), मदनलाल भादानी और पंकज मालू सहित 6 व्यक्तियों के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया है। परिवाद में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 351(2), 352 और 356(2) के तहत आरोपियों के विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई की मांग की गई है।
ख्याति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय: अधिवक्ता दीपिका करनाणी ने बताया कि किसी व्यक्ति की ख्याति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना और मानहानि करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। मामले में न्यायालय की आगामी सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।





























