NEXT 8 सितम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, चयनित एसआई को अभी फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं।
एकलपीठ ने रद्द की थी भर्ती
28 अगस्त को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 859 पदों पर हुई इस भर्ती को रद्द कर दिया था। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने कहा था—
- पेपर पूरे प्रदेश में लीक हुआ।
- आरपीएससी के 6 सदस्य इसमें शामिल थे।
- ब्लूटूथ गैंग तक पेपर पहुंचा।
कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2025 की नई भर्ती में इन पदों को जोड़ा जाए और 2021 के सभी अभ्यर्थियों को फिर शामिल किया जाए।
डिवीजन बेंच में पलटा फैसला
सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। चयनित एसआई की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर ने दलील दी।
- सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी।
- एसओजी पेपर लीक में शामिल आरोपियों को पकड़ रही थी।
- पूरी भर्ती रद्द करना कानून के अनुरूप नहीं है।
लीगल एक्सपर्ट बोले- स्टे मिलना तय था
लीगल एक्सपर्ट प्रतीक कासलीवाल और याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील का कहना है कि—
- ईमानदारी से पढ़कर परीक्षा देने वालों की संख्या ज्यादा होती है।
- बड़ी अदालतें ऐसे मामलों में तुरंत स्टे देती हैं।
- अगर स्टे न मिले तो सरकार को भर्ती रद्द मानकर आगे की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है और पहले से जॉइन कर चुके अभ्यर्थी भी बर्खास्त हो जाते हैं।
अब आगे क्या?
फिलहाल भर्ती रद्द नहीं होगी, लेकिन चयनित उम्मीदवारों को फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अगली सुनवाई में डिवीजन बेंच इस पर अंतिम फैसला सुनाएगी।