श्रीडूंगरगढ़ में तंग गलियों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में नहीं मिलेगी अनुमति, दुकान से दुकान की दूरी 15 मीटर जरूरी
NEXT 1 अक्टूबर, 2026 श्रीडूंगरगढ़। दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी की अस्थाई दुकान लगाने के लिए प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक 8 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय समय में निर्धारित आवेदन पत्र एई-5 के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करा सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनुज्ञा पत्र केवल ग्रीन आतिशबाजी के लिए ही जारी किए जाएंगे। श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के आवेदक एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
आवेदन के साथ चार नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड या वोटर आईडी, 50 रुपए के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र, दुकान के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज तथा किराये की दुकान होने पर मालिक का सहमति पत्र और आधार कार्ड की प्रति देनी होगी। इसके अलावा पूर्व में जारी अनुज्ञा पत्र, आवेदित स्थल और आसपास का ब्ल्यू प्रिंट चार प्रतियों में, स्थल के फोटो तथा निर्धारित चैक लिस्ट की तीन प्रतियां भी जमा करानी होंगी।
सुरक्षा नियमों में दूरी और सड़क की चौड़ाई तय: प्रशासन के अनुसार आतिशबाजी की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर होना जरूरी है। वहीं दुकान के सामने सड़क की चौड़ाई कम से कम 25 फीट होनी चाहिए। सभी दस्तावेज फाइल कवर में जमा कराने होंगे और उनकी प्रतियां आवेदक को अपने पास रखनी होंगी।
भीड़भाड़ वाले बाजारों में आवेदन स्वीकार नहीं होंगे: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तंग गलियों व अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संबंधित विभागों से जांच में स्थल उपयुक्त पाए जाने के बाद ही नियमानुसार अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा।



















