श्रीडूंगरगढ़ एडीजे कोर्ट का सख्त रुख, कहा- जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं
NEXT 30 अप्रैल, 2026 श्रीडूंगरगढ़। श्रीडूंगरगढ़ में नशे के कारोबार के खिलाफ सख्ती जारी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सरिता नौशाद ने डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी रामधन मोटसरा पुत्र कालूराम निवासी ठुकरियासर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामले के अनुसार 21 अप्रैल 2026 की शाम एसआई रतनलाल गश्त के दौरान सरदारशहर रोड स्थित एक होटल के पास पहुंचे। वहां स्कूटी सवार एक युवक दो कट्टों में डोडा पोस्त ले जाता मिला। तलाशी में कुल 12 किलो 650 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और वह 21 अप्रैल से ही पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में है। उन्होंने बताया कि बरामद सामग्री में डंठल डोडा 4.100 किलो और डोडा पाउडर 8.550 किलो है, जो अल्प मात्रा में आता है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।
वहीं अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने कोर्ट में कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे सरिता नौशाद ने आरोपी की जमानत याचिका अस्वीकार करते हुए खारिज कर दी।




















