सेरूणा पुलिस ने पूनरासर रोड पर की थी गिरफ्तारी, कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका ठुकराई
NEXT 8 जुलाई, 2026 श्रीडूंगरगढ़। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर सेशन न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़ ने 9 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त चूरा के साथ गिरफ्तार ओमसिंह पुत्र धन्नेसिंह निवासी झंझेऊ की जमानत याचिका खारिज कर दी।
प्रकरण के अनुसार, 28 जून 2026 की रात करीब 9 बजे सेरूणा पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान पूनरासर रोड पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ओमसिंह को 9 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त चूरा के साथ गिरफ्तार किया। बाद में उसे न्यायालय में पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने का दावा करते हुए जमानत देने की मांग की। वहीं अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने अदालत को बताया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और आरोपी को जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सेशन न्यायाधीश कृष्णकांत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।



















