NEXT 7 अगस्त, 2026 श्रीडूंगरगढ़। अवैध शराब परिवहन के मामले में गिरफ्तार झंझेऊ निवासी दो भाइयों को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर सेशन न्यायाधीश श्रीडूंगरगढ़ कृष्णकांत की अदालत ने वीर विक्रम पुत्र महावीरसिंह और कुलदीपसिंह पुत्र महावीरसिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
प्रकरण के अनुसार, सेरूणा थाना पुलिस ने 31 जुलाई को गश्त के दौरान बीकानेर की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो को ईंटों के ढेर से टकराया हुआ देखा। एएसआई गोकुलचंद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से 384 पव्वे देशी शराब बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शराब अभियुक्तों के कब्जे से बरामद नहीं हुई है और उन्हें झूठा फंसाया गया है। वहीं अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों को व्यावसायिक मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। साथ ही उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, ऐसे में जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अपर सेशन न्यायाधीश कृष्णकांत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।




















