NEXT 6 अगस्त, 2026 श्रीडूंगरगढ़। सेरूणा थाना क्षेत्र में एमडी बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी विजयपाल पुत्र गिरधारीलाल निवासी सूडसर को न्यायालय से राहत नहीं मिली। अपर सेशन न्यायाधीश श्रीडूंगरगढ़ कृष्णकांत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज दो अन्य एनडीपीएस मामलों और उसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी निर्णय का आधार बनाया।
प्रकरण के अनुसार 30 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे सेरूणा थाना पुलिस गश्त पर थी। सूडसर की ओर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमता मिला। थानाधिकारी ईमीचंद ने उससे पूछताछ की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तलाशी लेने पर उसकी जेब से 3.93 ग्राम एमडी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी विजयपाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने का दावा करते हुए जमानत देने की मांग की। वहीं अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने दलील दी कि नशीला पदार्थ आरोपी के कब्जे से बरामद हुआ है तथा उसके खिलाफ पूर्व में भी दो एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अपर सेशन न्यायाधीश कृष्णकांत ने माना कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं, जिससे उसकी आदतन अपराधी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए जमानत याचिका अस्वीकार कर दी।




















