NEXT 13 अगस्त, 2026 श्रीडूंगरगढ़। पंचायत-निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी। विधेयक 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
खेजड़ी और रोहिड़ा समेत 29 प्रजातियों की कटाई प्रतिबंधित
मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि संत समुदाय और पर्यावरण प्रेमियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खेजड़ी और रोहिड़ा समेत 29 पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित की गई है। विशेष परिस्थितियों में पेड़ काटना जरूरी होने पर सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
अनुमति मिली तो 10% ज्यादा पेड़ लगाने होंगे
विधेयक के अनुसार अनुमति लेकर पेड़ काटने की स्थिति में काटे गए पेड़ों की संख्या से 10% अधिक पौधे लगाने और उनके रखरखाव का प्रावधान किया गया है। यदि संबंधित व्यक्ति पौधे लगाने में असमर्थता जताता है तो उसे निर्धारित राशि जमा करानी होगी। इस राशि से सरकार पौधरोपण करवाएगी।
निजी जमीन पर भी लागू होगा कानून
बिना अनुमति पेड़ काटने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना और एक साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून निजी भूमि पर भी लागू होगा। सरकार के इस फैसले से राजस्थान में महत्वपूर्ण पेड़ प्रजातियों के संरक्षण को कानूनी मजबूती मिलने की उम्मीद है।




















