NEXT 16 जून, 2026 श्रीडूंगरगढ़। बिग्गाबास निवासी सत्यनारायण सोनी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, श्रीडूंगरगढ़ में परिवाद दायर कर आरोप लगाया है कि मोबाइल रिपेयर के लिए दिया गया उसका मोबाइल दुकानदार ने बेच दिया।
परिवाद के अनुसार सत्यनारायण ने 13 फरवरी 2026 को अपना वीवो Y57A मोबाइल स्क्रीन ठीक करवाने के लिए बिग्गाबास स्थित A to Z मोबाइल के संचालक गुड्डू सिंधी को दिया था। स्क्रीन बदलने के लिए 1200 रुपए तय हुए थे तथा 2-3 दिन में मोबाइल लौटाने का आश्वासन दिया गया था। आरोप है कि तय समय के बाद जब वह मोबाइल लेने पहुंचा तो दुकानदार बार-बार टालमटोल करता रहा।
परिवादी का कहना है कि कई बार चक्कर लगाने के बाद हाल ही में दुकानदार ने उसे बताया कि उसका मोबाइल बेच दिया गया है और आगे मोबाइल लेने के लिए दुकान पर नहीं आने को कहा। मोबाइल के आईएमईआई नंबर भी परिवाद में दर्ज किए गए हैं।
परिवादी ने बताया कि घटना के संबंध में 8 मार्च 2026 को पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत के बाद दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया, जहां दुकानदार ने कथित रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए 15-20 दिन में मोबाइल या उसकी कीमत लौटाने का आश्वासन दिया था।
परिवादी का आरोप है कि तय अवधि बीतने के बाद भी न तो मोबाइल लौटाया गया और न ही उसकी कीमत दी गई।



















