रिड़ी गांव में 30 फीट सड़क निर्माण के दौरान विवाद, 12 मई को अगली सुनवाई
NEXT 30 अप्रैल, 2026 श्रीडूंगरगढ़। रिड़ी गांव में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करते हुए सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान विभाग द्वारा मोहनराम जाट के पट्टेशुदा मकान को तोड़ने की चेतावनी देने पर मामला न्यायालय पहुंच गया।
वादी मोहनराम जाट ने अपने अधिवक्ता मोहनलाल सोनी के माध्यम से वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के समक्ष दावा पेश किया। इसमें पट्टेशुदा भूखंड पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करने की मांग की गई।
अधिवक्ता दीपिका करनाणी ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर दी है। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को वादी के पट्टेशुदा भूखंड पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ करने से पाबंद किया गया है।
मामले में अगली सुनवाई 12 मई को निर्धारित की गई है।




















