सेरूणा पुलिस ने 169 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा था 26 वर्षीय युवक, अपर सेशन न्यायाधीश ने माना गंभीर मामला
NEXT 18 अक्टूबर, 2026 श्रीडूंगरगढ़। चोरी की मोटरसाइकिल और फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर अफीम ले जाने के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश कृष्ण कान्त ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी के कब्जे से 169 ग्राम अफीम बरामद होने का मामला सेरूणा थाने में दर्ज है।
पुलिस को देखकर भागने लगा था युवक: पुलिस के अनुसार, 8 अक्टूबर को सेरूणा थाना सीआई इमीचन्द पुलिस दल के साथ पुनरासर रोड पर गश्त कर रहे थे। शाम करीब 7:40 बजे पुनरासर की तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहे युवक ने पुलिस को देखकर वापस मुड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर उसे रोका। पूछताछ में युवक ने अपना नाम हरीकिशन पुत्र नौरंगलाल, निवासी धीरदेसर चोटियान, श्रीडूंगरगढ़ बताया। तलाशी के दौरान उसकी पेंट की दाहिनी जेब से एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली मिली, जिसमें काले रंग का तरल पदार्थ था। युवक ने इसे अफीम बताया। पुलिस ने थैली सहित कुल 169 ग्राम वजन होने पर मादक पदार्थ जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बचाव पक्ष ने बताया झूठा मामला: जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने आरोपी को झूठे मामले में फंसाने का तर्क देते हुए जमानत देने की मांग की। वहीं, अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी कथित रूप से चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मादक पदार्थ का परिवहन कर रहा था।
कोर्ट ने कहा- अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है: दोनों पक्षों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने माना कि मादक पदार्थ की बरामदगी के साथ कथित चोरी की मोटरसाइकिल और फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल मामले की गंभीरता बढ़ाता है। न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आरोपी को जमानत देना उचित नहीं माना और उसकी याचिका खारिज कर दी।





























