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हाईवे को ‘लिकर-फ्रेंडली कॉरिडोर’ नहीं बनने देंगे : राजस्थान हाईकोर्ट

By Next Team Writer

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1102 शराब के ठेके 2 महीने में हटेंगे, नगर सीमा की दलील खारिज, 500 मीटर दायरे में कोई दुकान नहीं

NEXT 27 नवम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर दायरे में चल रहे 1102 शराब के ठेकों को दो महीने में हटाने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह फैसला चूरू निवासी कन्हैयालाल सोनी की जनहित याचिका पर सुनाया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा-

“सरकार ने म्युनिसिपल एरिया की आड़ में हाईवे को लिकर-फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया है। यह अब बर्दाश्त नहीं होगा।”

कोर्ट ने साफ किया कि नगरपालिका सीमा में होने से कोई भी दुकान हाईवे पर शराब बेचने की हकदार नहीं हो जाती।

सरकार की दलील- नगर सीमा में हैं दुकानें, 2222 करोड़ का राजस्व

सुनवाई के दौरान सरकार ने माना कि प्रदेश की 7665 दुकानों में से 1102 दुकानें नेशनल और स्टेट हाईवे पर स्थित हैं।
सरकार ने इन्हें नगर सीमा के भीतर बताया और कहा कि इनसे सालाना 2221.78 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है।

कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा-

“हम 2200 करोड़ रुपए के राजस्व के लिए लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है।”

ड्रंक एंड ड्राइव के मामले 8% बढ़े

कोर्ट ने बताया कि 2025 में ड्रंक एंड ड्राइव के केसों में करीब 8% बढ़ोतरी हुई है।
जयपुर के हरमाड़ा और फलोदी में हाल के भीषण सड़क हादसों (15-15 मौतें) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा साबित हो रहा है।

हाईकोर्ट के मुख्य निर्देश

1. 500 मीटर का दायरा

हाईवे से 500 मीटर के भीतर कोई भी शराब की दुकान संचालित नहीं होगी।

2. 2 महीने का अल्टीमेटम

राज्य सरकार को दो महीने में सभी 1102 ठेकों को हटाना या शिफ्ट करना होगा।

3. विज्ञापन पर रोक

हाईवे से दिखाई देने वाले किसी भी शराब के विज्ञापन/होर्डिंग पर पूर्ण प्रतिबंध।

4. अगली सुनवाई

26 जनवरी 2026 को होगी।
आबकारी आयुक्त को अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी।

Next Team Writer

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